नागालैंड में व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा पंजीकरण अनिवार्य

कुछ एफबीओ अभी भी अपने खाद्य पैकेजिंग लेबल पर ऑफलाइन तरीकों से प्राप्त पुराने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं. ये नंबर अब मान्य नहीं हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

पुराने एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर वाले खाद्य पदार्थ स्थानीय बाजार में बेचे जा रहे हैं, इसलिए नागालैंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को लाइसेंस नवीनीकृत करने या नए लाइसेंस प्राप्त करने का आदेश दिया है. राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार आदेश अधिसूचित किया.

यह निर्देश ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है. प्रक्रिया 31 अक्टूबर या उससे पहले वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. एफबीओ की श्रेणी में भोजन और आहार अनुपूरक के स्टॉकिस्ट, सभी प्रकार के भोजन या स्वास्थ्य अनुपूरक विक्रेता, घर-आधारित निर्माता, छात्रावास मेस सुविधाएं, कार्यालय/निजी कैंटीन, स्ट्रीट फूड विक्रेता, मांस और सब्जी विक्रेता, निर्माता, वितरक/थोक विक्रेता शामिल हैं. आपूर्तिकर्ता, खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्तरां और रिसॉर्ट. किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसाय संचालन के लिए एफएसएस अधिनियम, नियमों और विनियमों का अनुपालन अनिवार्य है.

विभाग ने कहा “यह हमारे ध्यान में आया है कि कुछ एफबीओ अभी भी अपने खाद्य पैकेजिंग लेबल पर ऑफलाइन तरीकों से प्राप्त पुराने एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण नंबर प्रदर्शित कर रहे हैं. ये नंबर अब मान्य नहीं हैं. यह जरूरी है कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नवीनतम एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संख्या उनके पैकेजिंग लेबल पर मुद्रित हो. इसके अतिरिक्त, लेबल में निर्माण की तारीख, सर्वोत्तम-पहले की तारीख और सामग्री जैसी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए.”

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